
डॉ विवेक को बड़ा झटका, कोर्ट ने बीते दिनों हुए अमेंडमेंट सरकारी कर्मचारी के चुनाव ना लड़ने के मुक़दमे को कायस्थ पाठशाला चुनावों तक रोका
कायस्थ खबर डेस्क I आज का दिन इलाहबाद में जहाँ चौधरी परिवार के लिए एक राहत का फैसला लेकर आया वहीं डॉ विवेक के चुनाव लड़ने के सपने को तोड़ने वाला भी साबित हुआ I कायस्थ खबर को मिली जानकारी के मुताबिक़ अध्यक्ष ने नियमो में परिवर्तन किया था जिसके अनुसार१) कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता है२) अध्यक्ष के लिए उम्र की सीमा कम करना३) कायस्थ पाठशाला में ट्रस्टी की सदस्यता २१०० से घटा कर 1100 रूपए करनाइसको लेकर कुमार नारायण , डा विवेक श्रीवास्तव ने कोर्ट में अपील की थी I मुक़दमे की पैरवी वरिष्ठ वकील तेज प्रताप सिंह कर रहे है I इस पर कोर्ट ने फैसले को कायस्थ पाठशाला के चुनावी प्रक्रिया के शुरू होने का हवाला देते हुए फिलहाल चुनावों तक होल्ड पर रखते हुए इसे नयी कमेटी के उपर छोड़ दिया है Iकानूनी एक्सपर्ट की माने तो ऐसे में इस फैसले का सबसे ज्यदा असर अब तक अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यदा प्रचार करने वाले डॉ विवेक पर पड़ता दिख रहा है I बता दें की डॉ विवेक का वी आर एस भी कोर्ट के ही एक निर्णय के चलते नहीं हो पाया है ऐसे सरकारी कर्मचारी होते हुए उनका लड़ पाना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है Iइस मामले में बड़ी बात ये भी है की क्या डॉ विवेक अब अपनी धर्म पत्नी को चुनाव में उतारेंगे या फिर कोठी के खिलाफ डा सुशील या कुमार नारायण या किसी अन्य प्रत्याशी को समर्थन दे देंगे ?कायस्थ खबर ने डॉ विवेक से इस मामले में पक्ष लेना चाहा लेकिन उनका फ़ोन उपलब्ध नहीं हुआ I ऐसे में कायस्थ खबर जल्द ही उनका पक्ष आने पर इस मामले में अगली खबर देगा