इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय शशि गार्डन नई दिल्ली में है जबकि मार्केटिंग कार्यालय सेक्टर-2 में है। शिकायत के अनुसार एग्रीमेंट होने से पहले 13 नवंबर को उन्होंने अपने अकाउंट से चेक के जरिये कंपनी के अकाउंट में छह करोड़ 60 लाख रुपये (20 प्रतिशत एडवांस) ट्रांसफर कर दिए। आरोप है कि एग्रीमेंट के बाद जब उनके वकील ने जमीन के कागजातों की छानबीन की तो पता चला की एग्रीमेंट में दिखाई गई कोई भी जमीन इस कंपनी या इस व्यक्ति के स्वामित्व में है ही नहीं।
आर के सिन्हा का आरोप है कि मुझे गलत जानकारी देकर धोखा दिया गया। धोखाधड़ी के बारे में जब राजीव शंकर तिवारी बात की गई तो उसने इसके बदले कहीं और जमीन दिलाने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे केवल वही जमीन चाहिए जो दिखाई गई है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएफएम कंपनी का निदेशक राजीव शंकर तिवारी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके खिलाफ बिहार के पटना में भी जमीन से संबंधित धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है।
क्षेत्राधिकारी द्वितीय पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि अलीगढ़ में जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला है। एडवांस के रूप में रकम दी गई थी। शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज जांच की जा रही है।